MP Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 MP मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 आवेदन प्रक्रिया शुरू
MP Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 एमपी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ऑफिशल वेबसाइट के से जारी किया गया है।
इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं।यो
योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं वह इस योजना के पात्र है।
इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हमने इस पोस्ट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवा दी है।
लाभार्थी वहां जाए और इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
एवं अपना ऑफलाइन आवेदन फार्म आसानी से संपूर्ण करें।
MP मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 मध्य प्रदेश राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है।
इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों या बाल देखभाल संस्था में रह रही है।
बच्चों के लिए आर्थिक सहायता शिक्षा प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं।
उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ताकि बच्चे अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा कर सके।
और किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं इस योजना का उद्देश्य बालकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के लाभ
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 के निम्नलिखित लाभ है।
- इस योजना के तहत हर बच्चे का आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा।
- आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने पर पैसे नहीं लगेंगे।
- इस योजना के तहत पढ़ाई के हिसाब से इंटर्नशिप या नौकरी दी जाएगी।
- इंटर्नशिप के दौरान हर महीने ₹5000 की सहायता मिलेगी।
- यह पैसा इंटर्नशिप खत्म होने तक या 1 साल तक जो भी पहले हो मिलेगा लेकिन यह 1 साल के बाद नहीं मिलेगा।
- इसके अलावा सरकार मुफ्त में वोकेशनल ट्रेनिंग करवाएगी ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल नर्सिंग होटल मैनेजमेंट टूरिज्म वगैरह में हो सकती है।
- ट्रेनिंग के दौरान हर महीने ₹5000 मिलेंगे यह पैसा ट्रेनिंग खत्म होने तक या 2 साल तक जो भी पहले हो मिलेगा।
- इसके अलावा नीट जीई आईटीआई परीक्षा पास करने या सरकारी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने पर हर महीने ₹5000 से ₹8000 तक मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
एमपी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2024 का प्रमुख उद्देश्य राज्य के अनाथ बालक जिनकी आयु 18 वर्ष से और वह उच्च स्तरीय पढ़ाई करना चाहते हैं।
तो उनको सरकार की तरफ से प्रतिमा 5000 से ₹8000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
जिससे विद्यार्थी अपनी आगे की पढ़ाई को निरंतर जारी रख सके और अपने सपने को पूर्ण कर सके।
साथ ही साथ योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बालकों को आत्मनिर्भर सशक्त व स्वावलंबी बनाना है।
पात्रता
- बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
- बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
- आवेदक अपने रिश्तेदारी अभिभावक के साथ रह रहा हो।
- रिश्तेदार मुख्यमंत्री कॉविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता के तहत नहीं आने चाहिए।
- अगर बच्चा अनाथ है तो उसे संस्था में रहने की छूट दी जाएगी।
- जो बच्चा किसी संस्था में लगातार 5 वर्ष की आवश्यक ज्यादा समय से रह रहा है तो इस योजना का लाभ मिलेगा।
- बच्चों को आर्थिक सहायता व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप शिक्षा निर्धारित समय अवधि के लिए या 24 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो दी जाएगी।
योजना के आवश्यक दस्तावेज
एमपी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चों के विद्यालय की मार्कशीट
- वोटर आईडी कार्ड
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विशिष्ट संस्था का प्रमाण पत्र
- जॉइंट बैंक खाता विवरण इत्यादि।
आवेदन फॉर्म कैसे भरें
मध्य प्रदेश बाल आशीर्वाद योजना 2024 में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा जो इस प्रकार है।
- इस योजना के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।
- वह इन परिवारों से संपर्क करेंगे और आवेदन फार्म भरवाएंगे उनको सारी सुविधाएं महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी।
- पोर्टल पर पंजीकृत बच्चे के परिवार की जांच सामाजिक रिपोर्ट जिला संरक्षण इकाई द्वारा तैयार की जाएगी।
- यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश बाल एवं महिला को भेजी जाएगी दस्तावेज से संबंधित जानकारी जैसे आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र।
- माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र विशिष्ट संस्थान के प्रमाण पत्र आदि की सूची बनाकर समिति द्वारा आगे भेजी जाएगी।
- उसके बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी से मिली सूची के अनुसार बाल कल्याण मंत्रालय की समिति जांच करेगी।
- और किस अधिनियम की प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे घोषित करेगी।
- इसके अलावा विशिष्ट संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के संस्थान के प्रमुख अपनी रिपोर्ट जिला बल अधिकारी को देंगे।
- वह आगे रिपोर्ट बनाकर के जिला बाल कल्याण व महिला समिति को देंगे और वह ऐसे बच्चों की घोषणा करेंगें जो इस योजना के पात्र होने के काबिल है।
Important Link:-
Official Website:-Click Here