Haryana Gramin Audyogik Vikas Yojana 2024 हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024 आवेदन प्रक्रिया शुरू
Haryana Gramin Audyogik Vikas Yojana 2024
हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
यह नोटिफिकेशन हरियाणा राज्य सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है।
जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
इसके अलावा इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हमने इस पोस्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप के रूप में उपलब्ध करवा दी है।
लाभार्थी वहां जाए और इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करके अपना आवेदन फार्म आसानी से संपूर्ण करें।
हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024
हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024 हरियाणा राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म औद्योगिक उपायों को बढ़ावा देना है।
बढ़ाना देने के लिए हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना की शुरुआत की है।
इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य व्यक्ति उद्योगों को प्लांट में मशीनरी और भवन पर किए गए कुल खर्च का 15% सब्सिडी है।
अधिकतम 20 लाख रुपए दिए जाएंगे वहीं महिलाओं एवं अनुसूचित जनजातियों वह अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को प्लांट में मशीनरी।
और भवन प्रक्रिया के कुल खर्च का 15% या अधिकतम 25 लख रुपए की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्योगों को पूंजीगत सहायता वहन करवायी जाएगी।
इसमें बिजली की कमी को दूर करने के लिए डीजल जनरेटर पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
और यह सब्सिडी 50% होगी यानी लागत का 50% है राज्य सरकार प्रदान करेगी।
इस योजना में 7 वर्षों तक 7% की अधिकतम 8 लख रुपए प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी।
इस प्रकार यह योजना हरियाणा राज्य के किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है।
क्योंकि किसान इस योजना के माध्यम से मशीनरी एवं डीजल जनरेटर को आसानी से एवं सरल रुपए से खरीद सकता है।
वह आसान किस्तों में अपना लोन भी दे सकता है।
योजना की विशेषता और लाभ
- योजना के तहत शामिल व्यक्तियों को मशीनरी लगाने पर कुल लागत का 15% अनुदान तथा डीजल जनरेटर के सेट के लिए उसकी लागत का 50% तक अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत मशीनरी को सुचारू रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है।
- इसीलिए सरकार ने वीजा जनरेटर के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया है
- जिसकी अधिकतम सीमा ₹8000 प्रति के वी ए निर्धारित की है।
- हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत अलग-अलग सब्सिडी जैसे मशीनरी कुल लागत का 15% सब्सिडी अधिकतम 20 लख रुपए वहीं महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए अधिकतम 25 लख रुपए निर्धारित किए गए हैं।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो जाने से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक स्थापित होने से वहां के लोगों रोजगार के लिए अन्य जगहों पर प्रवास नहीं करना पड़ेगा।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में भी वृद्धि होगी।
- एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय मे भी वृद्धि होंगी।
- हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना 1 जनवरी 2024 से लागू हुई थी और यह 5 साल की अवधि के लिए निर्धारित की गई हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर सब्सिडी प्राप्त करता है।
- दोबारा फीस प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर के आधार पर दी गई राशि वापस चुकानी होगी।
- और उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है एवं सरकार की अन्य योजनाओं से वंचित भी किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तथा वहां पर लघु मध्यम एवं सुक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर के लोगों की आय को बढ़ाना एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करना है।
योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 15% तक की सब्सिडी मशीनरी एवं 50% तक अनुदान डीजल जनरेटर पर प्रधान करना है।
लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर व सशक्त भी बनाने का प्रयास कर रही है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग एस्टेब्लिश होने से वहां के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
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हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना की पात्रता
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदन के पास खुद की जमीन एवं रोजगार स्थापित करने की इकाई होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024 में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- प्लांट लगाने से संबंधित विवरण
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि।
आवेदन कैसे करें
हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024 में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-
- सर्वप्रथम लाभार्थी हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024 से संबंधित आवेदन पत्र एमएसएमई-विकास विभाग से (MSME)प्राप्त करेंगे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थी आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर के उसको भरेंगे एवं दस्तावेजों को उसके साथ में अटैच करेंगे।
- आवेदन पत्र भरने के पक्ष में लाभार्थी एमएसएमई-विकास विभाग के निदेशक के समक्ष आवेदन पत्र को प्रस्तुत करेंगे
- विभाग के निदेशक और महानिदेशक 10 लाख रुपए से अधिक और अतिरिक्त निदेशक 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी की मंजूरी के आवेदन फार्म को संपन्न करेंगे
- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद में लाभार्थी उसकी एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास में जरूर रखें ।
- क्योंकि भविष्य में इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य पड़ने पर वह प्रिंटआउट उपयोगी साबित होगी।।
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