Rajasthan Palanhar Yojana Application Form 2024 राजस्थान पालनहार योजना 2024 आवेदन प्रक्रिया शुरू
Rajasthan Palanhar Yojana Application Form 2024 राजस्थान पालनहार योजना 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
यह नोटिफिकेशन राजस्थान राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है।
इस योजना के तहत 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को पहले प्रतिमाह 1000 रुपए प्रदान किए जाते थे
जिसे बाद में बढ़ा कर राजस्थान राज्य सरकार ने ₹1500 प्रतिमाह कर दिये।
इसके अलावा इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हमने इस पोस्ट के माध्यम से नीचे चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवा दी है।
लाभार्थी वहां जाए और इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करके अपना आवेदन फार्म आसानी से संपूर्ण करें।
राजस्थान पालनहार योजना 2024
राजस्थान पालनहार योजना 2024 राजस्थान राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
इस योजना के तहत राजस्थान राज्य में निवास करने वाले अनाथ बच्चों को उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करना है।
इसीलिए राजस्थान राज्य सरकार ₹1500 प्रतिमाह उपलब्ध करवा रही है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार 6 से 18 वर्ष तक के प्रत्येक अनाथ बच्चों को यह आर्थिक सहायता प्राप्त करवाकर।
उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर सशक्त में मजबूत बनाना चाहती है।
ताकि वह किसी और पर निर्भर नहीं रहे और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें।
राजस्थान पालनहार योजना के लाभ
- राजस्थान पालनहार योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनाथ बच्चों को ₹1500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है
- यह वित्तीय सहायता 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
- इस वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार इन बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाकर कि उन्हें विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जानकारी प्रदान करती है।
- पालनहार योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनाथ एवं परित्यक्त बालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
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योजना का उद्देश्य
राजस्थान पालनहार योजना 2024 का प्रमुख उद्देश्य राज्य के अनाथ एवं प परित्यक्त बालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
एवं उनका शैक्षिक वह सामाजिक दृष्टि से विकास करना है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार 15 सो रुपए प्रतिमाह प्रदान करके राज्य के अनाथ बच्चों को जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष तक है।
उनकी आर्थिक जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर में आत्म सम्मानित महसूस करती है।
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पात्रता
- लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।
- लाभार्थी की आयु 6 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी राज्य सरकार के द्वारा प्रमाणित अनाथालय में जीवन ज्ञापन कर रहा हो।
- लाभार्थी के पास में स्वयं का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।
- अगर लाभार्थी बच्चों के पास में श्रम का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसके संस्थापक अभिभावक का अकाउंट नंबर होना चाहिए।
- राजस्थान के तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे वह ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता उनको पालने में असमर्थ है वह भी इस योजना के पात्र है
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आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान पालनहार योजना 2024 में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
- निर्धारित संस्था का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण इत्यादि
आवेदन कैसे करें
राजस्थान पालनहार योजना 2024 में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित स्टेटस को फॉलो करना होगा :-
- सर्वप्रथम आवेदक राजस्थान पालनहार योजना 2024 की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएंगे।
- वहां पर इस योजना से संबंधित पोर्टल को खोलेंगे और इस योजना से संबंधित आवेदन फार्म को प्रिंट आउट करके निकलना होगा।
- उसके बाद आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक भरने जैसे दस्तावेजों से संबंधित जानकारी आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि को साथ में अटैच करेंगे।
- और आवेदन फार्म को जिला अधिकारी को जमा करवा देंगे।
- जिलाधिकारी आवेदन फार्म की जांच करने के पश्चात आवेदन फार्म को ओरिजिनल रूप से अपलोड कर देंगे।
- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद में लाभार्थी आवेदन फार्म की एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास में जरूर रखें।
- ताकि भविष्य में इस योजना से संबंधित किसी भी कार्य के लिए प्रिंटआउट काम आ सकें।
निष्कर्ष
राजस्थान पालनहार योजना 2024 का प्रमुख उद्देश्य राज्य परित्यक्ता अनाथ या ऐसे बालक जिनके माता-पिता उन्हें पालने के लिए सशक्त नहीं है।
या तलाकशुदा महिला के के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए किसी अन्य पर निर्भर है या गलत तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
उनको एक सभ्य नागरिक बनकर के उनके सपने को पूरा करना तथा राज्य के विकास में योगदान वह बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
इसीलिए राजस्थान राज्य सरकार 6 से 18 वर्ष वर्ष की आयु के वंचित बालकों को 15 सो रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करवा करके उनकी दैनिक वह रोजमर्रा की आवश्यकता को पूर्ति करती है।।
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